भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को हमारे देश में 'संविधान दिवस' के रूप में भी जाना जाता है। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया, जो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को भारत सरकार द्वारा नागरिकों के बीच संविधान मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए हर साल नवंबर के 26वें दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाने के निर्णय को अधिसूचित किया।
शिक्षा मंत्रालय का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग छात्रों में संविधान मूल्यों की भावना को बढ़ावा देने के लिए स्कूलों में विभिन्न गतिविधियों का संचालन कर रहा है।
कार्यक्रम का नोडल मंत्रालय न्याय विभाग है।. अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें: www.doj.gov.in
युवा संसद कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा एक समर्पित वेब-पोर्टल तैयार किया गया है। इस पोर्टल में प्रतिभागियों के ई-प्रशिक्षण और आत्म-सीखने के लिए ट्यूटोरियल, साहित्य, प्रशिक्षण वीडियो आदि के रूप में विभिन्न ई-प्रशिक्षण संसाधन शामिल हैं। अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें: http://www.nyps.mpa.gov.in
अधिक जानकारी के लिए, यहां क्लिक करें:: https://kartavya.ugc.ac.in
"नागरिक कार्तव्य पालन अभियान" के अंतर्गत कैलेंडर और क्रियाएँ की सूची: देखें (बुधवार, 05 फरवरी, 2020) - (104 केबी)
भारतीय संविधान के बारे में संक्षिप्त जानकारी: देखें (शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020) - (289 केबी)
प्रस्तावना पढ़ना:देखें (शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020) - (1.98 एमबी)
मौलिक कर्तव्य:देखें (शुक्रवार, 31 जनवरी, 2020) - (93 केबी)
पोर्टल आधारित युवा संसद कार्यक्रम पर निर्देश: देखें (गुरुवार, 6 फरवरी, 2020) - (4.20 एमबी)
संविधान दिवस और नागरिक कर्तव्यों पर आईईसी: https://doj.gov.in/node/1138278